चेन्नई, मद्रास
मद्रास हाई कोर्ट में नियुक्त तीसरे जज एम.सत्यनारायण ने 18 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के मामले में गुरुवार को अहम फैसला सुनाया। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडू की राजनीति में उठापठक को विराम लगा दिया है। हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के एआईएडीएमके के बागी 18 विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने के फैसले को ही जायज ठहराया है।
इस फैसले से सत्तारूढ़ सरकार के लिए जहां राहत लेकर आई है, वहीं टीटीवी दिनकरन गुट को इससे तगड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष धनपाल ने इन 18 विधायकों को पिछले साल सितंबर में अयोग्य घोषित कर दिया था। अध्यक्ष की कार्रवाई के खिलाफ इन विधायकों ने सितंबर, 2017 में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
इसके बाद इस मामले में कई ट्विस्ट आए थे और सभी की नजरें आज आने वाले निर्णय पर टिकी थीं। हाईकोर्ट के निर्णय ने राज्य सरकार को राहत प्रदान कर दी है। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एम. सत्यनारायण की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में तीसरे न्यायाधीश के तौर पर की थी।